केंद्रीय कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में ले सकेंगे भाग

  
Last Updated:  July 24, 2024 " 05:48 pm"

केंद्र सरकार के रोक हटाने संबंधी निर्णय की हाईकोर्ट को दी गई जानकारी।

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई जानकारी।

1966 से लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने अपने 09 जुलाई के आदेश से वापस लिया।

इंदौर : केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगभग 58 वर्षो से संघ की गतिविधियों को राजनैतिक गतिविधि मान कर संघ के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने पर पाबंदी थी। भाग लेने पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुषासनात्मक कार्रवाई की जाती थी। इस बात को लेकर अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचना करते हुए याचिकाकर्ता पुरषोत्तम गुप्ता ने अपने वकील मनीष नायर के माध्यम से इंदौर उच्च न्यायालय मे एक याचिका पिछले वर्ष। लगाई थी। याचिका पर सुनवाई के समय केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ अपने 9 जुलाई के आदेश से पूर्व में 1966, 1975 और 1980 में पारित आदेशों से आरएसएस का नाम हटाने का लिया गया निर्णय हाई कोर्ट में पेश किया ।केंद्र सरकार की और से सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ इंदौर उच्च न्यायालय के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी ने पक्ष रखा और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक हटाने संबंधी निर्णय की जानकारी दी।

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